राष्ट्रीय
प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में शशि थरूर को मिली जमानत, 25 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
By Deshwani | Publish Date: 7/6/2019 3:27:00 PMनई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से करने के बयान के मामले में आरोपित और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को जमानत दे दी है। कोर्ट ने 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है।
एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट समर विशाल ने याचिकाकर्ता और भाजपा नेता राजीव बब्बर के बयान दर्ज करने के लिए 25 जुलाई की तिथि नियत की। 27 अप्रैल को कोर्ट ने शशि थरुर को बतौर आरोपित समन जारी किया था। कोर्ट 16 नवंबर 2018 को कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था। राजीव बब्बर ने अपनी याचिका में कहा है कि शशि थरूर ने बेंगलुरू में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शिवलिंग का बिच्छू कहा था, जिसे न हाथ से हटाया जा सकता है और न ही चप्पल से।
याचिका में कहा गया है कि शशि थरूर के इस बयान से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। राजीव बब्बर ने कहा है कि मैं शिव का भक्त हूं और शशि थरूर के बयान ने असंख्य शिवभक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। याचिका में शशि थरूर के बयान को असहनीय बताया गया है। याचिका में शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है।