राष्ट्रीय
मां की गोद में आखिरी सांस लेना चाह रहा कैंसर पीड़ित कैदी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
By Deshwani | Publish Date: 6/6/2019 4:57:27 PMनई दिल्ली। राजस्थान की जेल में बंद एक कैंसर पीड़ित की जमानत अर्ज़ी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने यह याचिका खारिज की। 42 वर्षीय आशु जैफ जाली नोट रखने के आरोप में बंद है। उसका कहना है कि थर्ड स्टेज का कैंसर है।
मामले के निपटारे तक वो जीवित नहीं बचेगा। लिहाजा उसे "माँ की गोद में अंतिम सांस लेने'" के लिए ज़मानत दे दी जाए। आशु जैफ के पास से जाली नोट बरामद हुए थे और पिछले साल जयपुर में उसके खिलाफ एक केस भी दायर किया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में पिछले 24 अप्रैल को उसकी अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आरोपित ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी ।