राष्ट्रीय
पश्चिम बंगाल: पंचायत चुनाव में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
By Deshwani | Publish Date: 9/4/2018 3:15:31 PMनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनावों में हस्तक्षेप से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनावों के पुनर्निधारण और अर्द्धसैनिक बलों की बहाली करने वाली भाजपा की याचिका को खारिज कर दी है। न्यायाधीश आर.के.अग्रवाल और न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने असंतुष्ट उम्मीदवारों को राज्य निर्वाचन आयोग के पास जाने की स्वतंत्रता दे दी है।
ज्ञात हो कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग को लेकर भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की थी कि ब्लॉक विकास अधिकारी उनके उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से मना रहे हैं और उन्हें राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। बीडीओ ने नामांकन पत्रों को जारी करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए सहायक पंचायत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को नामित किया है। पंचायत चुनाव एक, तीन और पांच मई को होने हैं।
सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेता की वकील ऐश्वर्या भाटी ने आरोप लगाया था कि हाल के समय में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा की गई। भाटी ने राज्य में 4 अप्रैल को एक दलित नेता की हुई हत्या का भी जिक्र किया था और परेशानी खड़ी करने के लिए तृणमूल कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराया था।
इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि राजभवन ‘‘एक राजनीतिक पार्टी की एक इकाई के रूप में’’ काम कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप था कि विपक्षी उम्मीदवार पश्चिम बंगाल में अगले महीने होने वाले पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने से सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक रहे है।
हालांकि, राज्यपाल के एन त्रिपाठी ने कहा, ‘‘राज्यपाल राज्य के लोगों का संरक्षक होता है और वह राज्य में घटित चीजों पर संज्ञान ले सकते है.’