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‘अवैध'' टेलीफोन एक्सचेंज मामले में मारन बंधु सीबीआइ कोर्ट से आरोप मुक्त
By Deshwani | Publish Date: 14/3/2018 4:47:21 PM
‘अवैध'' टेलीफोन एक्सचेंज मामले में मारन बंधु सीबीआइ कोर्ट से आरोप मुक्त

चेन्नई। केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने यहां ‘अवैध' टेलीफोन एक्सचेंज मामले में पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि एवं अन्य आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया।

 
मारन बंधु और अन्य की तरफ से मामले से आरोप मुक्त करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया था। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ए नटराजन ने इस आवेदन को स्वीकार कर लिया। इसमें कहा गया था कि उनलोगों के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है। न्यायाधीश ने इस आवेदन पर नौ मार्च को सुनवाई पूरी की थी और कहा था कि इस पर 14 मार्च को फैसला सुनाया जायेगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरोप लगाया था कि 04 से 06 के बीच दयानिधि के स्थानीय आवास पर एक अवैध निजी टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया गया था, जब वह संचार मंत्री थे। इसका इस्तेमाल उनके भाई कलानिधि के स्वामित्ववाली सन नेटवर्क के व्यापार के लिए किया जाता था।
 
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि दयानिधि की इस कार्रवाई से एक करोड़78 लाख रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ था। जिन अन्य लोगों को इस मामले से बरी किया गया है उनमें बीएसएनएल के पूर्व महाप्रबंधक के ब्रह्मनाथन, पूर्व उप महा प्रबंधक एमपी वेलुसामी, दयानिधि के निजी सचिव गौतमन और सनटीवी के अधिकारी शामिल हैं। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मारन बंधु और अन्य ने अदालत से कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्होंने ऐसी कोई अनियमितता नहीं की है जैसा कि अभियोजन पक्ष आरोप लगा रहा है।
 
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