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कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत, 20 मार्च तक गिरफ्तारी पर लगी रोक
By Deshwani | Publish Date: 9/3/2018 4:37:32 PMनई दिल्ली । दिल्ली हाई काेर्ट ने आज आइएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। कार्ति ने ईडी द्वारा कार्रवाई के खिलाफ राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि यह अंतरिम सुरक्षा 20 मार्च तक के लिए मिली है।
कार्ति ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा की गई तमाम कार्रवाइयों और समन को समाप्त करने की मांग की है। गुरुवार को न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट की अदालत में याचिका को सूचीबद्ध किया गया, जिस पर आज सुनवाई हुई। फिलहाल कार्ति के खिलाफ ईडी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता है।
कार्ति ने पटियाला हाउस कोर्ट में भी जमानत के लिए याचिका दायर की थी। सीबीआइ ने कार्ति की जमानत याचिका का विरोध किया है। वह इस संबंध में 14 मार्च को जवाब दाखिल करेगी।
कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आज हमारे दो मामले थे। एक ईडी से जुड़ा था। कोर्ट ने 20 मार्च तक सुरक्षा प्रदान की है। हमारी जमानत याचिका पर अब 15 मार्च को सुनवाई होगी। रिमांड से संबंधित मुख्य मामले में साढ़े चार बजे फैसला आएगा।
सीबीआइ ने 28 फरवरी को चेन्नई एयरपोर्ट से कार्ति को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह सीबीआइ रिमांड पर हैं। यह मामला 2007 में पी. चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आइएनएक्स मीडिया के 305 करोड़ रुपये विदेशी फंड हासिल करने से जुड़ा है।