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बिहार
सीबीआई के समन को रद करने की बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की याचिका दिल्ली उच्च न्यायलय ने खारीज की
By Deshwani | Publish Date: 16/3/2023 6:53:55 PM
सीबीआई के समन को रद करने की बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की याचिका दिल्ली उच्च न्यायलय ने खारीज की

नई दिल्ली। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में उपमुख्यमंत्री श्री यादव की याचिका खारीज कर दी है। श्री यादव ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो- सीबीआई के समन को रद्द करने वाली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है।

इधर, सीबीआई ने न्यायालय से कहा है कि वे तेजस्वी प्रसाद यादव को गिरफ्तार नहीं करेगी। सीबीआई श्री यादव से पूछताछ के लिए तीन तारीखों के लिए समन जारी किया था। लिहाजा वे पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे।


दालत ने श्री यादव की याचिका को खारीज करते हुए 25 मार्च की सुबह 10 बजे जांच एजेंसी के सामने पेश होने का आदेश दिया है।  सीबीआई ने इससे पूर्व तेजस्वी प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए 28 फरवरी, 4 मार्च और 11 मार्च को भी समन जारी किया था लेकिन श्री यादव पेश नहीं हुये थे।

 
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