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बिहार
नगर निकाय चुनाव में दो से अधिक बच्चे के पिता किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक और समर्थक नहीं बन सकते
By Deshwani | Publish Date: 15/9/2022 11:38:45 PM
नगर निकाय चुनाव में दो से अधिक बच्चे के पिता किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक और समर्थक नहीं बन सकते

पटना। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार नगर निकाय चुनाव में दो बच्चे के पिता ही किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक और समर्थक बन सकते हैं। दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति इसके लिए अयोग्य माने जाएंगे। गौरतलब है कि यह नियम प्रत्याशियों पर पहले से ही लागू है। दो से अधिक बच्चों की पुष्टि होने पर प्रत्याशी की उम्मीदवारी रद कर दी जाएगी।


 राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इसके लिए प्रस्तावक और समर्थक को कोई प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। हालांकि जांच के दौरान यदि प्रस्तावक या समर्थक के दो से अधिक बच्चे हाने की पुष्टि होती है तो, प्रत्याशी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

 

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