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बिहार
मोतिहारी के संवेदनशील स्थलों सहित संपूर्ण सदर अनुमंडल में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू
By Deshwani | Publish Date: 17/6/2022 8:00:00 PM
मोतिहारी के संवेदनशील स्थलों सहित संपूर्ण सदर अनुमंडल में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू

मोतिहारी। सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सौरभ सुमन यादव के द्वारा शहर के संवेदनशील स्थलों, धार्मिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों, संपत्तियों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, मुख्य मैदानों सहित संपूर्ण अनुमंडल सदर मोतिहारी में दंड प्रावधान संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

पुलिस महानिरीक्षक ,विशेष शाखा ,बिहार पटना के आदेशानुसार अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया लागू करने के विरोध में कतिपय छात्र संगठनों के द्वारा देशव्यापी विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया गया है।

 इस कार्यक्रम को विभिन्न संगठनों एवं कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा भी समर्थन दिए जाने की सूचना है साथ ही कई जिलों में जुम्मा के दिन विरोध प्रदर्शन हेतु लोगों के एकत्रित होने से संबंधित संवाद भी सोशल मीडिया पर वायरल होने से संदर्भित तथ्य अंकित है।

 

दिनांक 16 जून 2022 को संभावित घटनाओं के मद्देनजर संबंधित पदाधिकारियों को कतिपय निर्देश दी गई है। स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा सूचना संग्रहण के आधार पर कतिपय तथ्य संसूचित की जा रही है।

 ऐसी आशंका है कि उक्त अवधि में असामाजिक उपद्रवी तत्वों द्वारा असंवैधानिक ढंग से शांति भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। जिससे सरकारी परिसंपत्तियों की हानि तथा आम जनों के अमन चैन में  बाधा उत्पन्न हो सकती है।

 

इन उपद्रवी तत्वों द्वारा शांति भंग करने की आशंका को ध्यान में रखते हुए श्री सौरभ सुमन यादव, अनुमंडल पदाधिकारी ,मोतिहारी सदर के द्वारा मोतिहारी शहर के संवेदनशील स्थलों, धार्मिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों, संपत्तियों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, मुख्य मैदानों सहित संपूर्ण अनुमंडल सदर मोतिहारी में दंड प्रावधान संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
 
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