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बिहार
दुष्कर्म के दोषी विधायक राजबल्लभ को उम्रकैद, कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया
By Deshwani | Publish Date: 21/12/2018 5:39:40 PM
दुष्कर्म के दोषी विधायक राजबल्लभ को उम्रकैद, कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

पटना। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में राजद से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को विशेष कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने राजबल्लभ पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अन्य 5 दोषियों में से दो को आजीवन कारावास और तीन को 10-10 साल की सजा सुनाई। 

 
इससे पहले शनिवार को कोर्ट ने राजबल्लभ समेत छह लोगों को दोषी करार दिया था। मामले की सुनवाई बिहारशरीफ कोर्ट के विशेष पॉक्सो अदालत में चल रही थी। पटना में सांसदों और विधायकों की विशेष अदालत का गठन होने के बाद मामला यहां आ गया था।
 
नवादा विधानसभा सीट से विधायक राजबल्लभ यादव सहित 6 लोगों पर नौ फरवरी 2016 को एफआइआर हुई थी। पीड़ित नाबालिग छात्रा ने विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। 13 फरवरी को डीआईजी शालिन ने इस मामले में विधायक के संलिप्तता की पुष्टि करते हुए गिरफ्तारी का आदेश दिया। विधायक के अलावा अन्य पांच आरोपित एक ही परिवार के हैं। 
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