बिहार
सभी विवि के कुलपति, रजिस्ट्रार समेत राज्यपाल के प्रधान सचिव अदालत में तलब
By Deshwani | Publish Date: 19/1/2018 6:33:23 PMपटना, (हि.स.)। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों से संबंधित मामले में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति समेत कुलसचिव, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और राज्यपाल के प्रधान सचिव और संबंधित पदाधिकारियों को 12 फरवरी को अदालत में तलब किया है ।
न्यायाधीश ए. अमानुल्लाह की एकलपीठ ने डॉ हिमांशु भूषण एवं अन्य द्वारा दायर 19 रिट याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करते हुए यह निर्देश दिया। रिट याचिका राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा दायर की गई है । याचिकाकर्ता का कहना था कि सेवानिवृत्ति के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उन्हें सेवानिवृत्ति की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है ।
सुनवाई के समय जेपी विश्वविद्यालय, छपरा के कुलपति तथा संबंधित पदाधिकारी अदालत में उपस्थित थे । अदालत ने इस मामले में अदालत के बातों का जवाब नहीं देने पर कुलपति को कड़ी फटकार लगाई । अदालत का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन या संबंधित पदाधिकारी यह बताएं इन कर्मचारियों को पेंशन देने में उन्हें क्या- क्या असुविधा हो रही है। एकलपीठ ने जानना चाहा कि यूनिवर्सिटी एक्ट में जिन बातों का जिक्र नहीं किया गया है और वह कर्मचारियों से संबंधित है, उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है | सब मामलों की जानकारी एवं विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकेतर एवं गैर शिक्षकेतर कर्मचारियों को पेंशन आदि का लाभ देने में हो रहे विलंब पर अदालत ने पदाधिकारियों को तलब किया है।