बिहार
सीबीआई की विशेष अदालत ने भागलपुर के पूर्व जिलाधिकारी वीरेन्द्र प्रसाद यादव के विरूद्ध जारी किया गैर जमानती वारंट
By Deshwani | Publish Date: 29/9/2022 3:45:31 PMसृजन घोाटला।
पटना। भागलपुर के पूर्व जिलाधिकारी वीरेन्द्र प्रसाद यादव की मुश्किले बढ़ गयी है। पटना की सीबीआई की विशेष अदालत ने सृजन घोटाले के एक मामले में आरोपी भागलपुर के पूर्व जिलाधिकारी श्री यादव की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। इस मामले में 23 सितंबर 2022 को अदालत ने वीरेंद्र यादव को अग्रिम जमानत की सुविधा देने से भी इनकार कर दिया था।
तत्कालीन डीएम पर बैंक कर्मियों के साथ आपराधिक षडयंत्र करते हुए दो चेक के माध्यम से 22 करोड़ रुपये का भुगतान महिला सृजन विकास समिति को देने की सहमति का आरोप लगाया गया है।
आरोप के अनुसार भागलपुर जिले में की मिलीभगत से महिला सशक्तीकरण से जुड़ी सरकारी योजना की करोड़ों रुपयों की राशि का घोटाला किया गया था। मामले की प्राथमिकी सीबीआई ने आरसी 11ए/2017 के रूप में दर्ज की थी। सीबीआई ने जांच के बाद इस मामले में रजनी प्रिया और अमित कुमार समेत कई लोगों के खिलाफ मूल आरोप पत्र दाखिल किया था।
जिसके बाद 17 नवंबर 2021 को सीबीआई ने तत्कालीन जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार यादव की संलिप्तता पाते हुए उनके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। बताया गया है कि इस मामले में रजनी प्रिया और अमित कुमार फरार चल रहे है। वहीं पूर्व जिलाधिकारी वीरेंद्र यादव की ओर से दायर सशरीर उपस्थिति की माफी याचिका 30 मई 2022 को खारिज कर दी गई थी। 23 सितंबर 2022 को अदालत ने वीरेंद्र यादव को अग्रिम जमानत की सुविधा देने से भी इनकार कर दिया था।
वहीं, अदालत ने मामले की मुख्य आरोपी मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया और पुत्र अमित कुमार की गिरफ्तारी के लिए भी गैर जमानतीय वारंट जारी किया है।