सीवान
सीवान में हत्या मामले में पति-पत्नी को आजीवन कारावास
By Deshwani | Publish Date: 2/2/2017 6:53:21 PM सीवान। सीवान एडीजे-पांच मोहम्मद एजाजुउद्दीन की न्यायालय ने गुरूवार को फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या कर दिए जाने के मामले में एक पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा एवं एक लाख रुपये के अर्थ दंड के भुगतान का आदेश दिया है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बड़हरिया थाना के मुसेहरी निवासी नूरजहां खातून ने थाना में एक आवेदन देकर आरोप लगाया कि 18 जुलाई 2014 को अभियुक्त पति-पत्नी सद्दाम हुसैन एवं खुशनुमा खातून (बाबू हाता) ने उसके लड़के राजू को फोन कर बुलाया और उसके बाद फोन पर हमलोगों से 08 लाख रुपये फिरौती की मांग की|
फिरौती नहीं देने पर में अभियुक्तों ने मेरे लड़के की हत्या की धमकी दी और कुछ दिनों के बाद लड़के राजू का शव बरामद हुआ। न्यायालय ने इस मामले में सद्दाम हुसैन एवं उसकी पत्नी नुरजहा खातुन को राजु का फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या करने के मामले में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थ दंड की राशि में से 80 प्रतिशत राशि पीड़ित परिवार को देने का भी आदेश दिया है।