रांची
चारा घोटालाः हाई कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को नहीं मिली राहत
By Deshwani | Publish Date: 23/2/2018 2:30:39 PMरांची। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने देवघर कोषागार मामले में लालू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई कोर्ट ने लालू को सजा सुनाई थी।
डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित अन्य आरोपी सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार कि अदालत में पेश हुए। इस मामले में सीबीआइ की ओर से गवाही दर्ज होनी थी, लेकिन गवाह नहीं पहुंचे। इस कारण गवाही नहीं हो सकी। अदालत ने गवाहों पर सख्ती जताते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
जिन गवाहों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है उसमें बिहार स्थित गया के डीटीओ खुर्शीद आलम अंसारी और उत्तर प्रदेश स्थित एटा के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का नाम शामिल है। सीबीआइ के वरीय विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि अदालत में गवाही के लिए खुर्शीद आलम अंसारी को समन किया गया था, लेकिन वे गवाही देने नहीं आए और न ही नहीं आने की कोई स्पष्ट जानकारी अदालत हो उपलब्ध कराई। खुद के बजाय गया के डीटीओ ने अपने लिपिक राजन कुमार को गवाही के लिए भेजा। जिनकी गवाही लेने से अदालत ने इन्कार कर दिया। कहा कि समन डीटीओ के नाम से जारी है। इसलिए गवाही देने उन्हें आना चाहिए था।