रांची
झारखंड उच्च न्यायालय से तेजस्वी को मिली राहत
By Deshwani | Publish Date: 2/2/2018 4:01:54 PMरांची (हि.स.)। झारखंड उच्च न्यायालय ने तेजस्वी यादव को सीबीआई अदालत से मिली नोटिस पर रोक लगा दी है। इस मामले में अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई नौ मार्च को होगी। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है।
देवघर कोषागार मामले में राजद सुप्रीमो को सजा होने के बाद तेजस्वी यादव, रघुवंश प्रसाद, शिवानंद तिवारी और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी को सजा पर प्रतिक्रिया देने पर सीबीआई कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। नोटिस में कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया गया था।
सीबीआई कोर्ट के नोटिस को इन नेताओं ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के नोटिस पर हाईकोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी और अब तेजस्वी के नोटिस पर रोक लगाई गई है।
देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद को सजा और जगन्नाथ मिश्र को राहत मिलने पर राजद और कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाये थे।