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रांची
केस डायरी में अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड लिखें अफसर
By Deshwani | Publish Date: 6/1/2018 1:06:25 PM
केस डायरी में अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड लिखें अफसर

रांची (हि.स.)। राज्य में होने वाली अपराधिक घटनाओं के बाद दर्ज किए जाने वाले कांडों में जिन अपराधियों का नाम सामने आएगा। उनका पूरा रिकॉर्ड भी अनुसंधान करने वाले पदाधिकारी को केस की डायरी में देना होगा। डीजीपी डीके पांडेय ने इससे संबंधित आदेश राज्य के सभी एसपी को जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि कांडों के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अपराधियों के विरुद्ध पूरा रिकॉर्ड कांड से संबंधित डायरी में नहीं लिखी जाती है। इससे अपराधियों के रिकॉर्ड ठीक से दर्ज नहीं हो पा रहे हैं।

डीजीपी का कहना है कि वर्तमान में अपराधियों का रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करना आवश्यक है। अनुसंधानकर्ता जब अपराधियों के कांड का उल्लेख डायरी में करेंगे, तब कोर्ट में संबंधित मामले में सुनवाई और खास तौर पर जमानत के मुद्दे पर अभियुक्तों के चाल और चरित्र का पता चल सकेगा। इससे कोर्ट को अपना निर्णय लेने में सुविधा होगी। 
 
डीजीपी ने कहा है कि अपराधियों के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए सीसीटीएनएस ऑल इंडिया पोर्टल बनाया गया है। उसमें लॉग इन कर अपराधियों के बारे में सूचना प्राप्त की जा सकती है। डीजीपी ने राज्य के सभी को निर्देश दिया है कि वह पोर्टल को अपडेट करते रहें। इसके लिए एक अफसर को जिम्मेदारी सौंपी जाए। साथ ही उन्होंने सभी अनुसंधानकर्ताओं को निर्देश दिया है कि सभी स्रोतों से अपराधियों की जानकारी प्राप्त करें और अनुसंधान डायरी में उसका उल्लेख करें।
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