रांची, (हि.स.)। रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत स्थित जिन भवनों का नक्शा किसी वैध प्राधिकार से पारित नहीं है, उन भवनों के मालिकों को एक प्रपत्र भर कर भवन का पूरा ब्यौरा रांची नगर निगम को देना होगा। इसके लिए रांची नगर निगम ने एक सूचना जारी किया है। इसके तहत 15 अगस्त तक भवन मालिकों को एक प्रपत्र भर कर नगर निगम को देना होगा। बिना नक्शा के पास बने मकानों का डाटा नगर निगम में जल्द से जल्द जमा करना होगा।
इस संबंध में रांची नगर निगम द्वारा कहा गया है कि निगम क्षेत्र में कुछ भवनों के निर्माण के पूर्व नक्शे की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। इस प्रकार के निर्माण से संबंधित भवनों के अधिवासी का पर्यावरण संबंधी समस्या के साथ जान माल का खतरा भी बना रहता है। इस क्रम में निकाय, प्राधिकार को राजस्व की हानि के साथ-साथ नगरीय आधारभूत संरचना के अधिष्ठापन में काफी समस्याएं आती हैं।
मकान मालिकों को आवेदक का पता, नाम, जमीन स्वामित्व का प्रकार, भवन की ऊंचाई, भूखंड की लंबाई सहित अन्य भर कर देना होगा। रांची नगर निगम द्वारा यह भी कहा गया है कि पूर्व में शहरी क्षेत्र में किए गए अनधिकृत विचलित निर्माण के कंपाउंडिंग शुल्क के माध्यम से नियमितीकरण के लिए झारखंड अधिनियम 2011 गठित किया गया था। पुनः राज्य सरकार स्तर पर यह विषय विचाराधीन है कि नियमानुसार एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए ताकि शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत रूप से निर्मित भवनों के आंकड़े एकत्रित कर उनकी तकनीकी सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं की विवेचना की जाए।
प्रस्तावित व्यवस्था स्थापित करने के पूर्व यह आवश्यक है कि अनधिकृत रूप से निर्मित भवनों के स्वामी विहित प्रपत्र में आंकड़ें भरकर रांची नगर निगम कार्यालय में 15 अगस्त तक जमा करें। ऐसा नहीं करने पर भवन के स्वामी प्रस्तावित नियमितीकरण व्यवस्था के लाभ से वंचित रह जाएंगे।