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रांची
पॉलीथिन के उपयोग से बचें दुकानदार : नगर निगम
By Deshwani | Publish Date: 19/7/2017 12:20:05 PM
पॉलीथिन के उपयोग से बचें दुकानदार : नगर निगम

रांची, (हि.स.)। रांची नगर निगम ने शहर के दुकानदारों को पॉलीथिन का उपयोग नहीं करने का आदेश दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी कई दुकानदार पॉलीथिन का उपयोग कर रहे हैं। नगर निगम ने दुकानदारों से अपील की है कि वह 50 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलीथिन का उपयोग न करें। 

अगर कोई दुकानदार ऐसा करता है तो उस पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वही पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पूर्व में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया था, परंतु इस बैन का कुछ खास असर राज्य में नहीं दिखा। एक बार फिर से राज्य सरकार ने इसको कड़ाई से लागू करने का प्रयास किया है। इस संबंध में रांची नगर निगम की हेल्थ अफसर किरण कुमार ने दुकानदारों से आग्रह किया है कि वह 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले पॉलीथिन ग्राहकों को दे। साथ ही पॉलीथिन में होने वाले खर्च की राशि भी ग्राहकों से ही लें। 50 माइक्रोन से ऊपर के कैरी बैग में कैरी बैग उत्पादक का नाम, निबंधक संख्या व उसकी मोटाई भी अंकित करने का निर्देश दिया है।

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