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झारखंड
डीईओ और नोडल पदाधिकारी के वेतन पर रोक
By Deshwani | Publish Date: 18/7/2017 7:16:22 PM
डीईओ और नोडल पदाधिकारी के वेतन पर रोक

रांची, (हि.स.)। मुख्यमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव प्रमोद कुमार तिवारी ने फर्जी मैट्रिक सर्टिफिकेट पर नौकरी करने के आरोप की जांच में लेट-लतीफी पर चतरा के जिला शिक्षा पदाधिकारी शिवनारायण साह और नोडल पदाधिकारी सुशील चंद्र वर्मा के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। तिवारी मंगलवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में आईं शिकायतों पर कार्रवाई की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए यह आदेश दिया। तिवारी ने कहा कि मामले की जांच रिपोर्ट आने तक दोनों अधिकारियों के वेतन पर रोक जारी रहेगी। इसके लिए ट्रेजरी को भी सूचित किया गया है। 

शिकायत के अनुसार चतरा के डीसी का आदेशपाल गुरुदयाल यादव फर्जी मैट्रिक सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहा है। नौ सितंबर 2016 को शिकायत दर्ज होने के बाद से अभी तक इस मामले में जांच और कार्रवाई की प्रगति लगभग शून्य पाई गई। इससे नाराज संयुक्त सचिव ने टिप्पणी की कि अगर जांच की कागजी कार्रवाई की यही प्रक्रिया रही तो आरोपी रिटायर भी हो जायेगा और जांच जारी रहेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री जनसंवाद में 14 शिकायतों की समीक्षा की गई। वहीं चतरा में पैक्स में धान बेचने के बाद पैसे नहीं मिलने की शिकायत पर किसान प्रदीप कुमार के खाते में तत्काल पैसे भेजने का निर्देश दिया गया। 
धनबाद के पुराना बाजार में सड़क से अतिक्रमण हटाने तथा आगे अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए वहां स्थायी सरकारी स्ट्रक्चर निर्माण कराने को कहा गया। गढ़वा के गोपीनाथ सिंह महिला कॉलेज और इंटर कॉलेज द्वारा गलत ढंग से अनुदान लेने के आरोप की बिंदुवार जांच 10 दिन के भीतर कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वहीं पलामू के छतरपुर स्थित नव प्राथमिक विद्यालय, पटसारा में एक वर्ष से बंद मध्याह्न भोजन की जांच कार्यपालक दंडाधिकारी से कराने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि जांच के दौरान स्थानीय लोगों तथा छात्रों का स्टेटमेंट भी रिकार्ड करेंगे। 
मुख्यमंत्री जनसंवाद की समीक्षा के क्रम में चाईबासा में पंचायत चुनाव के दौरान बिजली का कार्य करने वाले प्रिया इंटरनेशनल को एक सप्ताह के भीतर बकाया का भुगतान करने, गिरिडीह में चार माह से लापता सुरेश धानुक की खोज में तेजी लाने, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग रांची में पदस्थापित रहे लिपिक स्व. धनेश्वर राम के परिजनों को पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, ग्रुप बीमा की राशि शीघ्र दिलाने का निर्देश दिया गया। रांची के ही एक अन्य मामले में उग्रवादी हिंसा के शिकार बुंडू के बारुहातु निवासी राममोहन पातर के भाई अतुल पातर को तृतीय वर्ग में एक सप्ताह में नौकरी देना सुनिश्चित करने को कहा गया। जमशेदपुर के साकची में वहां थानेदार रहे गोपाल सिंह और अन्य द्वारा किशनलाल की पूरी बिल्डिंग पर कब्जा करने के मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी से एक सप्ताह के भीतर जांच करा कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। 
मुख्यमंत्री जनसंवाद की समीक्षा के दौरान पाकुड़ के बगशीशा गांव में विकास कार्य में वित्तीय अनियमितता के मामले में जांच प्रतिवेदन को संदेहास्पद बताया गया। वहां के डीसी से समीक्षा के दौरान फोन से बात कर मामले के त्वरित निष्पादन को कहा गया। पलामू के पाटन में आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका और सहायिका के नवंबर 2015 से बंद मानदेय के संबंध में यथाशीघ्र स्थित स्पष्ट करने को कहा गया। गोड्डा के तेलियाटीकर आंगनबाड़ी केंद्र की अनियमितता की जांच वहां के नोडल पदाधिकारी से खुद करने और स्थिति की रिपोर्ट तस्वीर के साथ शुक्रवार तक देने को कहा गया है। 
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