ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
राज्य
तलाक के मामले में केरल हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, बहू से घर का काम कराना आम बात
By Deshwani | Publish Date: 31/5/2020 7:17:13 AM
तलाक के मामले में केरल हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, बहू से घर का काम कराना आम बात

तिरुवनंतपुरम । तलाक के मामले में केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ी टिप्पनी की है। कोर्ट ने कहा है कि बड़ों का छोटों को डांटना और कभी-कभार उनसे अपशब्द कहना आम बात है। बहू से घर के काम कराना भी सामान्य बात है। केरल उच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी पिछले सप्ताह एक व्यक्ति की शादी निरस्त कराने की याचिका को स्वीकार करते हुए की।



जिसमें उसने ये दलील दी थी कि उसकी पत्नी ने उसे मां से दूर रहने के लिए मजबूर किया और मानसिक यातना देने लगी थी। जस्टिस एएम शफीक के नेतृत्व वाली दो जजों की खंडपीठ ने व्यक्ति के शराबी बनने के लिए भी पत्नी की अलग रहना ही बताया गया है।


अदालत ने कहा, ‘साक्ष्यों से यही संकेत मिलता है कि प्रतिवादी और याचिकाकर्ता की मां के बीच आपसी बनाव नहीं था और दोनों में अक्सर कहासुनी होती थी। ऐसी परिस्थिति में पत्नी के लिए भी यह स्वाभाविक है कि वह अपने पति को पारिवारिक जीवन से अलग रखने का निरंतर प्रयास करेगी, और ये बात नि:स्संदेह पति के लिए तनावपूर्ण रही होगी।


अदालत ने आगे कहा, ‘इस मामले में याचिकाकर्ता के शराबी बनने को केवल प्रतिवादी द्वारा डाले गए दबाव का ही स्वाभाविक परिणाम माना जा सकता है, कि वह मां से दूर रहने के लिए अलग घर ले।


image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS