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2013 दंगा मामला: आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को मिली जमानत
By Deshwani | Publish Date: 1/11/2019 3:22:20 PMनई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2013 में दंगा फैलाने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है।
जानकारी के अनुसार, विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को शुक्रवार को 2013 में हुए दंगे के एक मामले में बार-बार अदालत के समन और वारंट का अनुपालन नहीं करने के चलते शुक्रवार को हिरासत में लिया गया। हालांकि, बाद में उन्हें अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। अखिलेश जब सुनवाई की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर को भी पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया।
मामला 8 मार्च, 2013 का है। शिकायतकर्ता बिट्टू झा ने शिकायत की थी कि अखिलेश पति त्रिपाठी अपने समर्थकों के साथ जीटी करनाल रोड पर लाल बाग आजादपुर पहुंचे और उसके साथ मारपीट की। बिट्टू झा ने 9 मार्च, 2013 को आदर्श नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवायी थी। इस मामले में अखिलेश पति त्रिपाठी को 2015 में गिरफ्तार किया गया था।