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कुशीनगर में पिता के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास
By Deshwani | Publish Date: 29/7/2019 11:14:08 PMकुशीनगर।भानु तिवारी। जिले के सत्र न्यायालय ने पिता के हत्यारे एक बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। भूमि विवाद को लेकर बेटे ने फावड़े से गर्दन पर वार कर पिता की हत्या कर दी थी। यह घटना 14 साल पहले हुई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जीपी यादव ने बताया कि 31 मई 2005 को हाटा कोतवाली में बढ़या बुजुर्ग के लोहरइया टोला निवासी सर्वजीत कुर्मी ने तहरीर दी थी कि उसके दो सगे चाचा मिलकर भूमि विवाद में फावड़े से वार कर उसके बाबा भरत कुर्मी की हत्या कर दी है। उसने बताया था उसके बाबा ने पैतृक भूमि अपने तीनों बेटों में बराबर-बराबर बांट दिया था। जबकि करीब 10 साल पहले उन्होंने 10 कट्टा भूमि गांव के ही मिठाई लाल के हाथ गिरवी रख दी थी।
31 मई 2005 की सुबह मिठाई लाल घर पहुंचा और बताया कि उनके बेटे रामकेवल ने गिरवी रखी भूमि में भी जोत-बो लिया है। इसकी जानकारी होने पर सर्वजीत के बाबा भरत कुर्मी मौके पर गए और कुछ लोगों की मौजूदगी में पंचायत होने लगी। इस दौरान रामकेवल अपने भाई परशुराम के साथ मिलकर फावड़े से उसके बाबा पर हमला कर दिए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गयी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में आठ गवाहों का बयान हुआ। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश एजाज अहमद अंसारी ने सोमवार को आरोपी रामकेवल को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। वहीं परशुराम के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिला। उन्होंने बताया कि जमानत पर बाहर रहे आरोपी रामकेवल को जेल भेज दिया गया।