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पूर्व में जिला शासकीय अधिवक्ता की हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास
By Deshwani | Publish Date: 24/7/2019 11:20:03 PMकुशीनगर।भानु तिवारी। जिला सत्र न्यायालय पडरौना में जिला शासकीय अधिवक्ता रहे स्व0 बेचन प्रसाद व उनके लड़के व लड़की की ईद के दिन सुबह धारदार हथियार से हत्या करने वाले पड़ोसी आनन्द पटेल को विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधि0 अविनाश चन्द्र त्रिपाठी की न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उक्त घटना लगभग 8 वर्ष पूर्व की है।
मंगलवार को अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सुधीर स्वरूप ने बताया कि दिनांक 20 अगस्त 2012 को लगभग 8ः30 बजे जमीनी विवाद को लेकर पड़ोसी आनन्द पटेल पुत्र भोला ने दीवानी न्यायालय पडरौना के जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रहे स्व0 बेचन प्रसाद को लोहे के धारदार हथियार चापड़ से मारने लगा। उनको बचाने आये पुत्र विजय कुमार व बेटी पूनम व पत्नी मालती देवी आयी तो उन्हें भी मारने लगा। जिससे गम्भीर रूप से घायल बेचन प्रसाद व विजय कुमार व पूनम की मौके पर ही मौत हो गयी।
मौके पर आनन्द पटेल को पकड़ने उसकी पत्नी प्रमिला व लड़का आदित्य व पुत्री अंजली आयी तो आनन्द ने उन्हें भी मार कर घायल कर दिया जिससे आनन्द की पत्नी व पुत्री की भी मौके पर ही मौत हो गयी। घटना स्थल पर किसी तरह स्व0 बेचन प्रसाद का दूसरा लड़का रिंकू उर्फ संजय व पुत्री कविता किसी तरह जान बचाने मे सफल रहे। घटना की सूचना संजय ने दिया जिस पर अपराध सं0 1091/2012 धारा 302,307,324,452,भा0दं0सं0 व धारा 3(2)5 एस0सी0एस0टी0(पी0ए0)एक्ट थाना को0 पडरौना में दर्ज हुआ। मौके से ही आनन्द पटेल को गिरफ्तार किया गया। जिसे जेल भेज दिया गया। आनन्द पटेल की मुकदमें की पैरवी उसके घर वालों के न करने पर न्यायालय द्वारा न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) नियुक्त किया गया। जिसने उसकी पैरवी की।
विद्वान सरकारी वकिल सुधीर स्वरूप ने अभियोजन पक्ष की ओर से 10 साक्षीगण व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर अपना पक्ष मजबूती से पेश किया। उधर अभियुक्त पक्ष की ओर से एमिकस क्यूरी ने आनन्द का पक्ष रखा। विद्वान विशेष न्यायाधीश त्रिपाठी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलनोपरान्त पाया कि अभियुक्त आनन्द पटेल द्वार सुनियोजित तरीके से पाॅच लोगों की हत्या की गयी है। इस गम्भीर मामले में दोषी पाते हुए सत्र परीक्षण सं0 42/2013 सरकार बनाम आनन्द पटेल में अभियुक्त को धारा 302 भा0दं0सं0 में आजीवन कारावास व 25 हजार रू0 के अर्थदण्ड व 307 भा0दं0सं0सह पठित धारा 3(2)5 एस0सी0एस0टी0 (पी0ए0) एक्ट में आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा व धारा 324 भा0दं0सं0 में तीन वर्ष व पाॅच हजार रू0 के अर्थदण्ड व धारा 452 भा0दं0सं0 में पाॅच वर्ष व 7 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित कर जेल भेज दिया। अभियुक्त घटना के दिन से देवरिया जेल में निरूद्ध है।