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कुशीनगर जिले में अक्षय तृतीया 7 मई पर मनेगा बाल विवाह रोकथाम जागरुकता
By Deshwani | Publish Date: 2/5/2019 4:34:54 PM
कुशीनगर जिले में अक्षय तृतीया 7 मई पर मनेगा बाल विवाह रोकथाम जागरुकता

 कुशीनगर।भानु तिवारी। जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विवाह हेतु लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। यदि लड़के-लड़की की आयु से इसमें कम है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आयेगा। तथा प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह होने पर सम्बन्धित पक्ष को दो वर्ष की सजा व एक लाख रूपये जुर्माने का प्राविधन है। अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह करने रूढ़िवादी परम्परा समाज में प्रचलित है।

 
 इस वर्ष 2019 में अक्षय तृतीया 7 मई 2019 को पड़ रही है। बाल विवाह के रोकथाम हेतु जनपद में विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये है। बाल विवाह में सम्मलित व्यक्तियों के नियमानुसार उनके विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जायेगी। वैवाहिक आयोजन कराने वाले मैरेज हॉल, टेन्ट व्यवसायी, बैण्ड बाजा, कैटर्स, पुरोहित/मौलवी इत्यादि व्यक्तियों एवे संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वैवाहिक आयोजन कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले की वधु की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो अन्यथा बाल विवाह के आयोजन में किसी तरह से सहयोग करने वाले व्यक्ति दण्ड के भागी हो सकते है। 
 
          जनपद के सभी सम्मानित व्यक्तियों से अनुरोध किया जाता है कि यदि कोई बाल विवाह से सम्बन्धित कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो तत्काल पुलिस हेल्प लाईन न0 100, महिला हेल्प लाईन न0 181, चाइल्ड लाइन न0 1098 या स्थानिय पुलिस स्टेशन को सूचित करे, जिससे बाल विवाह को रोका जा सके।
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