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अराजक एवं असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने को कुशीनगर प्रशासन तत्पर
By Deshwani | Publish Date: 11/3/2019 9:34:55 PM
अराजक एवं असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने को कुशीनगर प्रशासन तत्पर

                                                                 
कुशीनगर। भानू तिवारी।
 
 अपर जिलाधिकारी विन्ध्यवासिनी राय ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 को सकुशल एवं शान्तिमय वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 मार्च से 08 जून 2019 तक जनपद में निषेधात्मक आदेश पारित किया।
 
 
उन्होंने बताया कि  होली का त्यौहार के अवसर पर एवं महाविद्यालयों में चल चल रही परीक्षा आदि को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय अराजक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सुरक्षा एवं शांति तथा कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका रहती है।  असामाजिक तत्वों के क्रियाकलापों पर जनपद में प्रभावी नियंत्रण अंकुश लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि समय बहुत कम है और इस आदेश के पारित करने के पूर्व व्यक्तिगत रूप से सुनवाई किया जाना संभव नहीं है । स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक पक्षीय आदेश करना अनिवार्य है। अपर जिलाधिकारी विन्ध्यवासिनी राय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 मार्च से 08 जून 2019 तक जनपद में निषेधात्मक आदेश पारित किया । आदेश की अवधि में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नहीं होगा।
 
 
 
यह प्रतिबंधात्मक आदेश धार्मिक त्योहारों तथा सांस्कृतिक अनुष्ठानों एवं शवयात्रा हेतु एकत्रित जन समुदाय पर लागू नहीं होगा । कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह अग्नि अस्त्र अथवा किसी प्रकार का शस्त्र, डंडा, तीर कमान, विस्फोटक,अम्लीय रासायनिक या ज्वलनशील सामग्री आदि लेकर नहीं चलेगा तथा पटाखों का प्रयोग नहीं करेगा। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के सहारे की लाठी लेकर चलने व सिक्खों का कृपाणु लेकप चलने पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा । कोई दुकानदार गंधक, पोटाश ,गन पाउडर बिना अनुमति के न प्रयोग करेगा और ना ही बिक्री करेगा । इस अवधि में कोई भी व्यक्ति समूह अपने आवास के भीतर या बाहर सार्वजनिक स्थानों पर ईट के टुकडे, पत्थर के टुकड़े या किसी प्रकार की सामग्री सोडा वाटर की बोतलें तथा अन्य ऐसी सामग्री जिनका उपयोग किसी प्रकार के आक्रमण के दृष्टि से किया जा सकता है ऐसे ध्येय के साथ एकत्रित नहीं करेगा । बिना समुचित प्राधिकारी की अनुमति के किसी सभा ,जुलूस, रैली, प्रदर्शन,उत्सव, समारोह, संगोष्ठी या सम्मेलन का आयोजन नहीं करेंगे एवं किसी सभा जुलूस प्रदर्शन समारोह संगोष्ठी या सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे । जिसकी अनुमति पहले से प्राप्त न की गई हो।
 
कोई भी व्यक्ति जुलूस अथवा सभा किसी सार्वजनिक स्थान पर संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट या नगर मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं करेगा या निकालेगा ना ही किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र या डीजे आदि का प्रयोग करेगा । डीजे बजाने पर पूर्णत, प्रतिबंध रहेगा । पटाखों के परिवहन निर्माण एवं विक्रय पर विशेष ध्यान दिया जाए ।ताकि जन धन की क्षति ना होने पाए । इस अवधि में पड़ने वाले त्योहारों पर विशेष सतर्कता बरती जाए।  किसी व्यक्ति द्वारा यातायात अवरुद्ध नहीं किया जाएगा । समय समय पर जारी यातायात के संबंध में निर्देश का पालन किया जाएगा । जिससे शांति भंग की आशंका उत्पन्न ना हो सके आयोजित होने वाली परीक्षाओं प्रतियोगिता परीक्षा के समय परीक्षा भवन परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि प्रतिबंधित होगा एवं परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर तक की परिधि में व्यक्तियों का एकत्रित होना भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा। इस अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर तक की परीक्षा आरंभ होने की तिथि से समाप्त होने की तिथि तक फोटोस्टेट या डुप्लीकेटिंग आदि की दुकान नहीं खोली जाएगी ।यह आदेश जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में 10 मार्च से लेकर 08 जून 2019 तक प्रभावी रहेगा । आदेश में वर्णित प्रतिबंधों का उल्लंघन धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय होगा ।
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