ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
राज्य
घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास व जिंदा जलाने का दोष सिद्ध, तैयब सहित दो को उम्र कैद
By Deshwani | Publish Date: 2/3/2019 8:31:56 PM
घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास व जिंदा जलाने का दोष सिद्ध, तैयब सहित दो को उम्र कैद

कुशीनगर। भानू तिवारी।
 
 
कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र के एक गांव में छात्रा के घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया गया और विरोध करने पर पीड़ित छात्रा को जिंदा जला दिया गया था। घटना के 5 साल बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनायी है। दोनों आरोपी घटना के बाद से ही जेल में बंद थे।
 
 
अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय ने बताया कि वर्ष 2014 में 9 अप्रैल को दिन में 2 बजे के करीब छात्रा अकेली घर में थी। उसी दौरान तैयब और अमित उसके घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने लगे। छात्रा ने जब उनका विरोध किया तो दोनों ने मिट्टी तेल छिड़क कर उसके शरीर में आग लगा दी। वह जलते और चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल सड़क की तरफ भागने लगी।लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। वहां ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गयी। जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के दौरान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसका बयान दर्ज कर लिया गया था। इस मामले में पुलिस ने धारा 376/511, 302/34 एवं पाक्सो एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था।
 

मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम लक्ष्मीकांत शुक्ल के न्यायालय में की गयी। इस मामले में कुल 15 गवाह न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रतुस्त हुए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनते हुए दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध ठहराते हुए उम्र कैद और अर्थ दंड दिया गया है।
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS