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मध्य प्रदेश चुनाव 2018: मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
By Deshwani | Publish Date: 8/10/2018 12:34:41 PM
मध्य प्रदेश चुनाव 2018: मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश और राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने की मांग लेकर दायर कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ कमलनाथ की याचिका पर सुनवाई करेगी। दरअसल, पिछली सुनवाई में चुनाव आयोग ने कमलनाथ पर कोर्ट में फर्जी दस्तावेज देकर उसके सहारे अपने हक का आदेश लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। आयोग ने कहा था कि ऐसा करना आईपीसी की धारा 193 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें सात साल की कैद हो सकती है। चुनाव आयोग ने कमलनाथ की ओर से दिए गए दस्तावेज पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इस दस्तावेज में कहा गया है कि एक ही नाम की समान 17 महिलाएं मतदाता सूची में दर्ज हैं।

 
 
एक निजी वेबसाइट से निकाले गए इस दस्तावेज की आयोग ने जांच की और मतदाता सूची से फोटो मिलाकर पाया कि एक समान नाम वाली सभी महिलाएं अलग-अलग हैं और वे वास्तविक मतदाता हैं। हालांकि कमलनाथ की ओर से आरोपों का विरोध करते हुए कहा गया था कि उन्होंने दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा नहीं किया है, जो दस्तावेज उन्होंने दिए हैं वे सार्वजनिक हैं और यही उन्होंने ज्ञापन के साथ चुनाव आयोग को भी जांच के लिए दिये थे। विवाद उठने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कमलनाथ के दावे की जांच करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वह जांच करके सोमवार तक कोर्ट को बताए कि क्या यही दस्तावेज कमलनाथ की ओर से चुनाव आयोग को भी दिये गए थे।
 
 
आपको बता दें कि इससे पहले मध्यप्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने की मांग को लेकर कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ और राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की मांग की है। इसके अलावा याचिका में वीवीपीएटी पर्चियों के सत्यापन की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को निर्देश दे कि EVM में डाले गए वोटों का मिलान VVPAT से कराया जा सके।
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