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पंचकूला हिंसा मामला: एसआईटी को झटका, एफआईआर-362 के सभी आरोपी बरी
By Deshwani | Publish Date: 30/7/2018 6:04:08 PM
पंचकूला हिंसा मामला: एसआईटी को झटका, एफआईआर-362 के सभी आरोपी बरी

 पंचकूला। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को यौन शोषण मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद भड़के दंगों के मामले में एसआईटी को बड़ा झटका मिला है। पंचकूला की सेशन जज रितु टैगोर की कोर्ट ने 25 अगस्त को हुए दंगों में दर्ज एफआईआर नंबर 362 में बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें सभी आरोपियों को किया बाइज्जत बरी किया है।

 
अदालत के फैसले के मुताबिक, एसआईटी ने ज्ञानीराम, सांगा सिंह, होशियार सिंह, रवि, तरसेम और राम किशन को आरोपी बनाया था, जिनके खिलाफ एसआईटी सबूत जुटाने में अबतक असमर्थ रही। सबूतों के अभाव के चलते कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, जिनपर दंगे करना आगजनी करना मारपीट करने के आरोप में आईपीसी की धारा 148,149,186,188,436 के तहत किया मामला दर्ज किया गया था। अदालत के फैसले की जानकारी आरोपियों के बचाव पक्ष के वकील पूजा नागरा ने दी है।
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