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ग्वालियर-झांसी हाइवे को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
By Deshwani | Publish Date: 15/7/2018 5:27:39 PM
ग्वालियर-झांसी हाइवे को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी

 ग्वालियर। मार्च 2012 से रुके पड़े ग्वालियर-झांसी हाइवे के काम को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। अब यह काम इसी सप्ताह इसका ठेका लेने वाली एल वन कंपनी गांवर कन्सट्रक्शन शुरू कर देगी। इस पर 365 करोड़ रुपये की पुन: नई लागत आएगी।

 
लगभग सौ किलोमीटर के ग्वालियर झांसी फोर लेन का काम मार्च 2012 से बंद है और इसका ठेका लेने वाली कंपनी नरूला ब्रदर्स काम छोड़कर भाग चुकी है। बाद में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रदीप मुदगल के प्रयासों से दोबारा इस हाइवे के निर्माण के लिए टेंडर होने पर नरूला कंपनी ने अड़ंगा लगा दिया था कि यह काम उसे ही मिलना चाहिये, क्योंकि उसका पूर्व में काफी नुकसान हो चुका है, अत: री टेंडर पर उसका प्राथमिक हक है।
 
लेकिन कंपनी के खराब रिकार्ड के कारण प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रदीप मुदगल ने री टेंडर एलवन कंपनी गांवर कन्सट्रक्शन कंपनी गुड़गांव को देने की पैरवी की। मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तब सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च 2018 को इस मामले में निर्णय सुरक्षित कर दिया। अब इस सुरक्षित निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर एलवन कंपनी गांवर कन्सट्रक्शन को इस काम को तत्काल शुरू करने के निर्देश दिये हैं।
 
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