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पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन मुद्दे छोड़ बाकी पर दिल्ली सरकार ले सकती है फैसला: सुप्रीम कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 4/7/2018 12:09:06 PMनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने टिप्पणी की है कि संविधान का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में भी जनता की चुनी हुई सरकार है। इसलिए सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन जैसे मामलों को छोड़कर बाकी फैसले दिल्ली सकार ले सकती है। क्योंकि सरकार जनता की चुनी है और उसे जनता के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।