ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगातदेश की संस्कृति का प्रसार करने वाले सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को प्रधामंत्री ने संर्जक पुरस्कार से सम्मानित किया'दंगल' फेम सुहानी भटनागर की प्रेयर मीट में पहुंचीं बबीता फोगाट
राज्य
पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन मुद्दे छोड़ बाकी पर दिल्ली सरकार ले सकती है फैसला: सुप्रीम कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 4/7/2018 12:09:06 PM
पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन मुद्दे छोड़ बाकी पर दिल्ली सरकार ले सकती है फैसला: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने टिप्पणी की है कि संविधान का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है।


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में भी जनता की चुनी हुई सरकार है। इसलिए सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन जैसे मामलों को छोड़कर बाकी फैसले दिल्ली सकार ले सकती है। क्योंकि सरकार जनता की चुनी है और उसे जनता के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS