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हाईकोर्ट ने लगाई केजरीवाल सरकार को फटकार, किसी के घर-दफ्तर में घुसकर नहीं कर सकते धरना या हड़ताल
By Deshwani | Publish Date: 18/6/2018 12:49:29 PMनई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ उप राज्यपाल के आवास पर धरने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सवाल उठाए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फटकार लगाते हुए पूछा कि सीएम केजरीवाल को किसने उपराज्यपाल के कार्यालय में धरना देने की अनुमति दी। कोर्ट की बेंच ने कहा, 'यह धरना नहीं है। आप किसी के घर या दफ्तर में घुसकर हड़ताल या धरना नहीं कर सकते हैं।'
हाईकोर्ट ने पूछा कि वहां बैठने की इजाजत किसने दी? दिल्ली सरकार के मंत्री किसके ऑफिस के सामने बैठे हैं? तो वकील ने कहा कि वो एलजी के दफ्तर में नहीं बैठे हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने सख्ती से पूछा कि वो उनके दफ्तर के बाहर बैठे हैं तो क्या वो धरना करने की जगह है? क्या उन्हें एलजी ने धरना या स्ट्राइक की इजाजत दी है?
वहीं केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि कोई भी आईएएस स्ट्राइक पर नही है। सभी काम कर रहे हैं। फाइलों को डिस्पोज किया जा रहा है। बता दें कि सोमवार शाम से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने तीन मंत्रियों के साथ एलजी हाउस में धरना दे रहे हैं। मंगलवार को सत्येंद्र जैन के धरने पर बैठने के बाद बुधवार से दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अनशन शुरू कर दिया।