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राजधानी में ठोस कचरे के प्रबंधन का कार्य युद्धस्तर पर हो : हाईकोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 25/4/2018 10:59:54 AMनई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र, आप सरकार और तीनों नगर निगमों को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा- निर्देश जारी किए कि राजधानी में ठोस कचरे के प्रबंधन का कार्य युद्धस्तर पर हो। अदालत ने यह निर्देश उल्लेख करते हुए दिए कि राष्ट्रीय राजधानी में स्वच्छता के लिए उसके आदेशों को खास तवज्जो नहीं दी जा रही है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने निर्देश दिया कि यदि केंद्र के पास शहर में साफ- सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित कोई प्रस्ताव हो तो वह इसे रिकार्ड में रखे।
अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू से एक मौत और मच्छरजनित बीमारियों के कई अन्य मामलों का संज्ञान लिया। इसने आप सरकार और तीनों नगर निगमों को भी संबंधित निर्देश दिए।
सीएजी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साढ़े तीन साल पहले स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत होने के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में एक भी शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित 40.31 करोड़ रुपये का कोष बेकार पड़ा है। दिल्ली विधानसभा में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने कार्यान्वयन एजेंसियों को उनकी जरूरत के मुताबिक मिशन का कोष आवंटित नहीं किया।