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लाभ का पद मामला: चुनाव आयोग फिर शुरू करेगा आप विधायकों के खिलाफ सुनवाई
By Deshwani | Publish Date: 13/4/2018 8:28:00 PM
लाभ का पद मामला: चुनाव आयोग फिर शुरू करेगा आप विधायकों के खिलाफ सुनवाई

 नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों के खिलाफ ‘लाभ के पद ’ के मामले में चुनाव आयोग आगामी 17 मई से फिर से सुनवाई शुरू करेगा। आयोग द्वारा इस मामले से जुड़े आप विधायकों को शुक्रवार को सुनवाई के बारे में सूचित करते हुए 17 मई को अपना पक्ष रखने के लिए स्वयं या अपने वकील के माध्यम से पेश होने को कहा गया है।

 
उल्लेखनीय है कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में लाभ के पद का दोषी बताते हुए आप विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की आयोग की सिफारिश को अमान्य करार देते हुए आयोग से इस मामले की फिर से सुनवाई करने को कहा था। उच्च न्यायालय ने आयोग द्वारा आप विधायकों को सुनवाई का मौका दिए बिना ही उनकी सदस्यता रद्द करने की राष्ट्रपति को सिफारिश करने की दलील को सही बताते हुए यह फैसला सुनाया था।
 
आयोग ने इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के बजाय इसका पालन करते हुए 17 मई से मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया ‘मामले के गुणदोषों के आधार पर इसकी मौखिक सुनवाई की जाएगी। ’
 
आप विधायकों का आरोप है कि आयोग द्वारा पिछले साल मार्च से उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया जबकि आयोग की दलील है कि सभी पक्षकार विधायकों को लिखित जवाब देने के लिए दो बार मौका दिया गया। मार्च 2015 में मंत्रियों के संसदीय सचिव नियुक्त किए गए आप विधायकों की नियुक्ति को सितंबर 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया था।
 
इस आधार पर आप विधायकों ने चुनाव आयोग से उनके खिलाफ वकील प्रशांत पटेल द्वारा लाभ के पद मामले की शिकायत को खारिज कर मामला खत्म करने की अर्जी दी जिसे आयोग ने ठुकराते हुए इस साल जनवरी में इनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोङ्क्षबद ने सिफारिश स्वीकार करते हुए मामले से जुड़े विधायकों की सदस्यता खत्म करने की सरकार को हरी झंडी दे दी।  
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