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हाईकोर्ट सख्त, पूछा, उन्नाव दुष्कर्म के आरोपी विधायक को गिरफ्तार करेंगे या नहीं
By Deshwani | Publish Date: 12/4/2018 3:08:22 PMइलाहाबाद। उन्नाव गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। यह सुनवाई वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी के पत्र को जनहित याचिका पर चल रही है। को्र्ट ने महाधिवक्ता से पूछा है कि विधायक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। महाधिवक्ता ने इस पर दो बजे के बाद सरकार का पक्ष रखने की बात कही है। इसके पहले महाधिवक्ता ने कहा था कि विधायक पर पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि 4 जून 2017 को विधायक पर रेप का आरोप लगा। एसआईटी की रिपोर्ट पर 11 अप्रैल 2018 को एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट ने कहा है कि विधायक के खिलाफ जो भी आरोप हैं वो सभी गंभीर हैं। इस पर जवाब देते हुए में एसआईटी अधिकारी ने कहा है कि वे अधिकारी को गिरफ्तार करेंगे। महाधिवक्ता ने कहा है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरी कार्रवाई होगी।
उन्नाव गैंगरेप की सुनवाई जारी है लंच के बाद दोबारा दो बजे शुरु होगी सुनवाई। राज्य सरकार ने कोर्ट को दी जानकारी, नई एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंपने की राज्य सरकार ने की है संस्तुति, कोर्ट ने 2 बजे तक बताने को कहा विधायक को गिरफ्तार करेंगे या नहीं।