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हाईकोर्ट का नोटिस, डेरा प्रमुख को भगाने की कोशिश के मामले में
By Deshwani | Publish Date: 5/4/2018 7:58:25 PM
हाईकोर्ट का नोटिस, डेरा प्रमुख को भगाने की कोशिश के मामले में

 चंडीगढ़। गुरमीत राम रहीम को भगाने के प्रयास में दर्ज केस में उसे साजिशकर्ता के रूप में आरोपी न बनाने के खिलाफ दायर एक अर्जी पर हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम समेत अन्य सरकारी अफसरों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने मामले में जांच रिपोर्ट भी तलब की है। एडवोकेट मोहिंद्र जोशी की ओर से गुरमीत राम रहीम और उसके पारिवारिक सदस्यों को संबंधित घटनाक्रम में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर आरोपी बनाने की मांग हाईकोर्ट में रखते हुए दलीलें पेश की गई थीं। केस की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। हालांकि हाईकोर्ट ने आदित्य इंसां की गिरफ्तारी न हो पाने से एस.आई.टी. से नाराजगी दिखाई और मामले में प्रोग्रैस रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

 
डेरा सच्चा सौदा के शैक्षणिक संस्थानों को चालू रखने के मामले में हाईकोर्ट ने एक कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं जो एडहॉक बॉडी के रूप में शिक्षण संस्थानों का संचालन करेगी। कमेटी में सिरसा के डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर और गवर्नमैंट स्कूल या कालेज से रिटायर्ड 2 प्रिंसिपल होंगे। प्रबंधन शिक्षण संस्थानों को चलाने के लिए फंड निकालने हेतु एडहॉक कमेटी की मंजूरी लेगा। वहीं हाईकोर्ट ने डेरे के हॉस्पिटल और ब्लड बैंक के संबंध में सिविल सर्जन को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट को बताया गया कि डेरा परिसर से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में मिली 65 हार्ड डिस्कों से डाटा खंगाला नहीं जा सका। ए.डी.जी.पी. पी.के. अग्रवाल ने बताया कि सी.बी.आई. ने भी डाटा निकालने के लिए पुलिस से संपर्क किया था। बताया गया कि पंचकूला हिंसा को लेकर 240 केस दर्ज किए गए थे। वहीं आदित्य इंसां को दबोचने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। 
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