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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दी मुख्यमंत्री केजरीवाल को राहत, मानहानि केस का हुआ निपटारा
By Deshwani | Publish Date: 3/4/2018 8:52:55 PM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दी मुख्यमंत्री केजरीवाल को राहत, मानहानि केस का हुआ निपटारा

 नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय मंत्री अरूण जेतली की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ दायर 10  करोड़ रुपए के मानहानि के मुकदमे का आज निपटारा कर दिया।  केजरीवाल द्वारा जेटली से माफी मांग लिये जाने के बाद अदालत ने उक्त फैसला लिया। न्यायमूर्ति मनमोहन ने जेतली और केजरीवाल द्वारा संयुक्त रूप से दी गई समझौता अर्जी को स्वीकार कर लिया और ‘आप’ प्रमुख द्वारा केन्द्रीय मंत्री से माफी मांगने,  तथा उसकी स्वीकारोक्ति के बाद मुकदमे का निपटारा कर दिया।  अदालत ने दोनों नेताओं के लिखित हलफनामे तथा बयान को स्वीकार किया और समझौता अर्जी के आधार पर मुकदमे का फैसला कर दिया।  सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अनुपम श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि मामला सुलझ गया है और जेतली ने ‘आप’नेता की माफी स्वीकार कर ली है।

 
केजरीवाल ने जेतली पर आरोप लगाया था कि उनके डीजीसीए का अध्यक्ष रहते हुए कई अनियमितताएं हुई थी। आम आदमी पार्टी(आप) के अन्य नेताओं ने भी जेतली पर इसी तरह के आरोप लगाए थे। जेतली ने पिछले वर्ष पांच अगस्त को इन सभी के खिलाफ न्यायालय में दस करोड़ रूपए मानहानि का मामला दर्ज कराया था। जेतली को लिखे एक पत्र में  केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने उन्हें उपलब्ध कराए गए कुछ कागजात के आधार पर आरोप लगाए थे लेकिन अब इनकी जांच से उन्हें पता लगा है कि ये आरोप निराधार थे । उन्होंने कहा कि यह देखते हुए वह उनसे माफी मांगते हैं। 
 
आप के अन्य नेताओं संजय सिंह, आशुतोष ,राघव चड्ढा और दीपक बाजपेयी ने भी इसी तरह पत्र लिखकर जेतली से माफी मांगी है। हालांकि मानहानि मामले में कुमार विश्वास के खिलाफ अदालती कार्यवाही जारी रहेगी , जिन्होंने अब तक माफी नहीं मांगी है। केजरीवाल इससे पहले मानहानि के अलग अलग मामलों में पंजाब के पूर्व मंत्री एवं अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी और कांग्रेस नेता तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के पुत्र अमित सिब्बल से भी माफी मांग चुके हैं।
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