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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: आरोप से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करें ईडी : कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 31/3/2018 2:38:06 PMनई दिल्ली। आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोप झेल रहे राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा भारती और दामाद शैलेश कुमार के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आरोपितों के खिलाफ दर्ज मामले से संबंधित दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है, ताकि आरोपित अपनी बातों को अदालत के समक्ष रख सकें।
साथ ही कोर्ट ने किसी दूसरे मामले में रांची के जेल में बंद एक अन्य आरोपित संतोष शाह के खिलाफ भी दोबारा वारंट जारी किया है। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने सात मई की तिथि तय कर दी। मालूम हो कि अदालत दक्षिण दिल्ली के बिजवासन में 12 बीघा जमीन पर फैले फार्म हाउस से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही है।
इस संबंध में मीसा भारती ने कहा था कि मनी लांड्रिंग के लिए जांच दायरे में आयी कंपनी को उनके पति और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप शर्मा चला रहे थे। उन्होंने कहा था कि कंपनी और कंपनी के द्वारा खरीदी गयी संपत्ति से संबंधित जानकारी उनके पति और सीए ही बेहतर दे सकते हैं। मालूम हो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप शर्मा की मृत्यु हो चुकी है।
वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया था कि बिजवासन की संपत्ति मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की ही है, जिसे उन्होंने मेसर्स मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रखा है।