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आज 20 आप पार्टी विधायकों पर लगे आरोपों का फैसला सुनाएगी दिल्ली हाईकोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 23/3/2018 11:00:54 AMनई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट आज लाभ के पद मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की किस्मत का फैसला सुनाएगी। बता दें कि इसी साल 19 जनवरी को दिल्ली के 20 विधायकों को पद का गलत प्रयोग करने के आरोप में अयोग्य घोषित किया गया था। चुनाव आयोग की ओर से विधायकों के अयोग्य करार दिए जाने के बाद आयोग की सलाह पर खुद राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगाई थी। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को सुनवाई पूरी होने और फैसला आने तक उपचुनाव नहीं कराने के लिए कहा है।
राष्ट्रपति के फैसले को आप विधायकों ने कोर्ट में चुनौती देकर इसे रद्द करने की मांग की है। कोर्ट में दायर याचिका में आप विधायकों ने कहा है कि संसदीय सचिव रहते हुए उनको किसी तरह का वेतन, सरकारी भत्ता, गाड़ी या अन्य सुविधा नहीं मिली है, इसलिए लाभ के पद का कोई सवाल ही नहीं उठता है।
अरविंद केजरीवाल सरकार ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था। इसके खिलाफ वकील प्रशांत पटेल ने चुनाव आयोग में अर्जी दायर की थी। इस मामले में अब 20 विधायक हैं, क्योंकि रजौरी गार्डन के विधायक जरनैल सिंह ने पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।