ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगातदेश की संस्कृति का प्रसार करने वाले सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को प्रधामंत्री ने संर्जक पुरस्कार से सम्मानित किया'दंगल' फेम सुहानी भटनागर की प्रेयर मीट में पहुंचीं बबीता फोगाट
राज्य
हरियाणा में नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने वालों को कैद या फांसी की सजा, विधानसभा में बिल पास
By Deshwani | Publish Date: 15/3/2018 3:34:28 PM
हरियाणा में नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने वालों को कैद या फांसी की सजा, विधानसभा में बिल पास

चंडीगढ़। हरियाणा में बहू-बेटियों से हो रही दरिंदगी पर हरियाणा सरकार ने कड़ा फैसला करते हुए हरियाणा विधानसभा में दंड विधि संशोधन विधेयक 2018 पारित किया है। जिसके तहत अब नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने वालों को 14 साल तक की कैद या फांसी तक भी हो सकती है। सरकार के इस विधेयक ने बेटी बचाओ अभियान की तरफ एक मजबूत कदम उठाया है। 

 
हरियाणा में इस साल से बढ़ते रेप के मामलों पर अंकुश लगाने अौर हवस के दरिंदों को कड़ी सजा देने के लिए हरियाणा सरकार ने ये बिल पास किया है। मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा दूसरा राज्य बन गया है, जहां बच्चियों से दरिंदगी करने वालों को इतनी कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अब बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले दरिंदों को 14 साल की कैद या मौत की सजा दी जाएगी। वहीं सजा की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। 
 
वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल के पास होने से अब अपराधियों के मन में भय पैदा होगा। इसके साथ ही बच्चियों के साथ हो रहे यौन अपराध में भी कमी आएगी। 
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS