राज्य
उच्च शिक्षा के बावजूद नौकरी को तरसे पंजाब के पीटीआई, हाईकोर्ट के आदेशों पर भी अमल नहीं
By Deshwani | Publish Date: 3/2/2018 3:03:21 PMचंडीगढ़ (हि.स.)। एक तरफ पंजाब सरकार राज्य में शिक्षकों की भारी कमी का रोना रो रही है, वहीं दूसरी तरफ करीब नौ साल पहले चयनित उच्च शिक्षा प्राप्त पीटीआई को आज तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पंजाब की पूर्व तथा मौजूदा सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है।
शनिवार को इक्विटी एंड जस्टिस इंटरनेशनल संस्था के संरक्षक अशोक कुमार ने बातचीत में बताया कि वर्ष 2006 में पंजाब के शिक्षा विभाग ने पीटीआई के 244 रिक्त पदों के लिए इश्तिहार जारी किया था। इसके चयन में घोटाला उस समय सामने आया जब विभाग ने मेरिट सूची में शामिल उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थियों को दरकिनार करते हुए निम्न योग्यता वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी।
अशोक कुमार ने बताया की शिक्षा विभाग में हुए इस पीटीआई भर्ती घोटाले के विरुद्ध उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की शरण में चले गए। हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा वाले अभ्यर्थियों के हक़ में फैसला सुना दिया।इसके बाद विभाग केस को डबल बेंच के पास ले गया लेकिन वहां भी उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थियों की जीत हुई। इसके बाद शिक्षा विभाग ने पहले से तैनात अभ्यर्थियों को तो सेवा मुक्त कर दिया लेकिन याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति नहीं दी। इस दौरान हटाये गए पीटीआई भी अदालत में चले गए तो अदालत ने फैसले पर स्थगनादेश जारी कर दिया।
वर्ष 2013 से मैरिट सूची में उच्च योग्यता प्रमाण हासिल करने वाले नौजवान सरकार के दरबार में धक्के खा रहे हैं। इक्विटी एंड जस्टिस इंटरनेशनल संस्था के प्रतिनिधयों ने चयनित पीटीआई की मौजूदगी में पंजाब सरकार से मांग उठाई की सरकार हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने के बजाय उन्हें नियुक्तियां प्रदान करें।