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मृतकों के परिजनों को दी 4-4 लाख की आर्थिक सहायता
By Deshwani | Publish Date: 3/2/2018 12:21:37 PM
मृतकों के परिजनों को दी 4-4 लाख की आर्थिक सहायता

सीधी, (हि.स.)। कलेक्टर दिलीप कुमार ने प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर छ: पीडि़तों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। कलेक्टर ने बताया कि जहरीला कीड़ा (विच्छू) के काटने से ग्राम खैरा तहसील बहरी के मो. इसलाम की मृत्यु होने पर उसके पिता सलाहुददीन अंसारी को 4 लाख रूपये, कूप में गिरने एवं पानी में डूबने से ग्राम शिकरा तहसील मझौली की श्रुति गुप्ता की मृत्यु होने पर उसके पिता रमेश गुप्ता को 4 लाख रूपये, आग में जलने से ग्राम मौहार तहसील बहरी की अरुणा सेन की मृत्यु होने पर उसके पति दीपचन्द्र सेन को 4 लाख रूपये, सर्प के काटने से ग्राम खुटेली तहसील बहरी की रामसूरत कोल की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी पुष्पा कोल को 4 लाख रूपये, आकाशीय बिजली (गाज) गिरने से ग्राम सहजी तहसील सिहावल की शिवनाथ कोल की मृत्यु होने पर निकटतम वारिस पुत्र रामकैलाश कोल को 4 लाख रूपये एवं सर्प के काटने से ग्राम डढिय़ा तहसील बहरी के सुजीत कोल की मृत्यु होने पर उसके पिता महेश कोल को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
 
वहीं, पन्ना जिले में तहसीलदार रैपुरा के प्रतिवेदन अनुसार इंद्रानी पति स्व. लबैया उर्फ लमैया कोरी (60) निवासी पिपरियाकला मजरा खेरो तहसील रैपुरा की मृत्यु विगत 3 नवंबर को सर्पदंश से हो गई थी। तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहनगर द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर मनोज खत्री ने मृतक इन्द्रानी के निकटतम वैध वारिस उसके पुत्र प्रेमलाल कोरी को 4 लाख रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि की स्वीकृति दी है। उन्होंने तहसीलदार रैपुरा को स्वीकृत राशि का आहरण कर संबंधित को वितरण करने हेतु आदेश दिए हैं।
 
इसी प्रकार बालाघाट कलेक्टर डी.व्ही. सिंह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के प्रावधानों के अंतर्गत जिले के चार लोगों को आर्थिक सहायक स्वीकृत की है, जिसके अनुसार ग्राम आमगांव तहसील बालाघाट में जहरीले सर्प के काटने से महेश कुमार पिता वासुदेव की विगत 31 अक्टूबर को मृत्यु होने पर उसकी पत्नी रामेश्वरी लोधी को 4 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। ग्राम पचपेढ़ी के तालाब में नहाने के दौरान पानी में डूबने से राकेश पिता हुकुमचंद, निवासी पचपेढ़ी, तहसील व जिला बालाघाट की मृत्यु विगत 19 अक्टूबर को होने पर मृतक के पिता हुकुमचंद गढ़ेवाल को 4 लाख रूपये आर्थिक सहायता स्वीकृत, ग्राम खरसिया के तालाब में डूबने से सागर पिता लालचंद, निवासी खमरिया तहसील लालबर्रा की मृत्यु 23 अगस्त को होने पर मृतक के पिता लालचंद वाघाड़े को 4 लाख रूपये आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। 
इसी प्रकार ग्राम सहेकी में नहर में डूबने से बेनीराम पिता रामू हनोते निवासी ग्राम सहेकी, तहसील लांजी व जिला बालाघाट की मृत्यु 15 अक्टूबर को हो जाने के फलस्वरूप उसकी पत्नी पारवती माना को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। डोंगरबोड़ी निवासी शिवानी की सर्प काटने से 01 जून को मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतक के वारिस पिता लेखराम पंवार को 3 लाख 50 हजार रूपये, (पूर्व में स्वीकृत पचास हजार रूपये ) कुल चार लाख रूपये स्वीकृत किया गया है।
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