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बिहार
फर्जी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों और फोल्डरों को जमा नहीं करने वाली इकाइयों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश
By Deshwani | Publish Date: 9/12/2022 1:09:48 PM
फर्जी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों और फोल्डरों को जमा नहीं करने वाली इकाइयों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश

पटना। बिहार सरकार ने फर्जी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों और फोल्डरों को जमा नहीं करने वाली इकाइयों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि सभी डीईओ और डीपीओ को इसके लिए निर्देश भेजा गया है। 

मुख्य सचिव ने बताया कि नियोजन इकाइयों के सचिवों को 10 दिनों का समय दिया गया है। इस अवधि में प्रमाण पत्र नहीं मिले तो कार्रवाई की जायेगी। 


उन्होंने कहा कि फर्जी शिक्षकों के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में एक लोकहित याचिका दायर की गयी थी, जिसके तहत वर्ष दो हजार छह से दो हजार पंद्रह के बीच पंचायत और नगर निकायों के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है।


निगरानी विभाग कर रहा हैं जांच

पत्र के अनुसार, उच्च न्यायालय पटना में 2014 में दायर लोकहित याचिका व न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्र की जांच निगरानी विभाग कर रही है. इस बाबत शिक्षा विभाग ने 2016 में जिले के नियोजन इकाई से संबंधित शिक्षकों के प्रमाणपत्र प्राप्त कर निगरानी विभाग को हस्तगत कराये जाने का निर्देश था. निगरानी विभाग ने कहा है कि नियोजन के समय अभ्यर्थियों द्वारा जमा कराये गये प्रमाणपत्रों के आधार पर मेधासूची में अंकित अंक और निगरानी विभाग की जांच के लिए उपलब्ध कराये जा रहे प्रमाणपत्रों में अंकित अंक में अंतर मिल रहे हैं. इसको लेकर निगरानी विभाग ने नियोजन के लिए तैयार किये गये मेधासूची की मांग की है।

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