ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगातदेश की संस्कृति का प्रसार करने वाले सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को प्रधामंत्री ने संर्जक पुरस्कार से सम्मानित किया'दंगल' फेम सुहानी भटनागर की प्रेयर मीट में पहुंचीं बबीता फोगाट
बिहार
औद्योगिक भूमि के निबंधन व स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ, अधिसूचना 2025 तक प्रभावी
By Deshwani | Publish Date: 21/3/2022 11:00:00 PM
औद्योगिक भूमि के निबंधन व स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ, अधिसूचना 2025 तक प्रभावी

पटना। बिहार सरकार ने औद्योगिक भूमि के लिए निबंधन और स्टाम्प शुल्क को पूरी तरह माफ करने की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी।


 मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के अनुसार सरकार द्वारा आवंटित भूमि के निबंधन पर स्टाम्प और निबंधन शुल्क 


नहीं देना होगा। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अन्दर या बाहर ऐसी कोई भी जमीन जिसका इस्तेमाल निजी निवेशकों के द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए होगा, उसके दस्तावेजों के निबंधन पर स्टाम्प शुल्क माफ कर दिया जायेगा। यह अधिसूचना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी।


 

image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS