बिहार
बिहार में सोमवार से लॉकडाउन का पांचवा चरण शुरू, निजी वाहन को पास की जरूरत नहीं, बसों व अन्य वाहनों का किराया नहीं बढ़ाने का निर्देश
By Deshwani | Publish Date: 1/6/2020 5:50:24 PMपटना। बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि निजी वाहनों को अब पास की जरूरत नहीं होगी। जबकि सोमवार से निजी सवारी बसों का परिचालन शुरू हो गया है। लिहाजा इसी महीने 8 जून से धार्मिक स्थल, रेस्त्रां होटल के साथ शॉपिंग मॉल भी खोलने की इजाजत मिल जाएगी।
नोट- प्रदेश की सरकार से मिली तमाम छूट के बावजूद अपने संबंधित जिला प्रशासन के आदेशों की जानकारी कृपया जरूर रखें।
लिहाजा वाहन में खैनी, पान, तम्बाकू और गुटखा का उपयोग करने पर दंड के भागे होंगे। बस और टैक्सी स्टैंड में जहां-तहां थूकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ- साथ जुर्माना भी लगाया जायेगा। इधर, सरकार ने सभी जिलों को अपने-अपने क्षेत्र में प्रत्येक बस और टैक्सी स्टैंड पर दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त सख्ंया में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने को कहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बसों में जरूरी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।
इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव श्री सुभानी ने कहा है कि कंटेमेंट जोन में कोई छूट नहीं होगी। उन्होंने पांचवे चरण के लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का भी आदेश दिया है। बस मालिकों व ऑटो समेत सभी अन्य वाहनों के संचालकों को किराया नही बढ़ाना का निर्देश दिया है। इस दौरान यात्रियों को बस बिना मास्क यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। सोशल डिस्टेसिंग का पालने करते हुए यात्रा से पूर्व बसों व अन्य वाहनों को पूरी तरह सेनेटाइज करने करना होगा।