बिहार
स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में मास्क लगाना किया अनिवार्य, मास्क नहीं लगाने वालों पर होगी कार्रवाई
By Deshwani | Publish Date: 23/4/2020 10:45:24 PMपटना। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के मुताबिक संक्रमण काल में बिना मास्क लगाए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरीके से राज्य भर में रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश अनुसार फल बेचने वाली, सब्जी बेचने वाले, सफाई कर्मी, किराना दुकानदार, सुधा डेयरी, दवा के दुकानदार एवं वहां के कर्मी तथा साथ ही उन दुकानों में आवश्यक सामग्रियों के क्रय करने हेतु जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना जरुरी है।
राज्य सरकार ने महामारी डिजीज एक्ट 18 सो 97 के तहत कोविड-19 वायरस के रोकथाम के लिए प्रदत्त शक्तियों के तहत आदेश जारी करते हुए घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। जो ऐसा करते नहीं पाए जाएंगे उन सभी पर दंड लगाने के आदेश भी दिए गए हैं।