पटना
पटना हाइकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने से किया इंकार
By Deshwani | Publish Date: 16/2/2018 2:33:48 PMपटना। करीब पांच साल बाद 17 फरवरी को होने वाले पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव पर संशय अब पूरी तरह से छंट गये हैं। पटना हाइकोर्ट ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि वह चुनाव पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। चुनाव अपने पूर्व निर्धारित समय पर ही होगा। अदालत ने चुनाव पर रोक लगाने सबंधी याचिका पर पटना हाई कोर्ट की एकलपीठ द्वारा इंकार किये जाने के आदेश के विरुद्ध दायर अपील पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने शुक्रवार को अपील पर सुनवाई की। इससे पहले एकलपीठ ने भी छात्रसंघ के चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
गौरतलब है कि पांच साल बाद पटना विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र संघ का चुनाव करा रहा है। इसको लेकर छात्रों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के छात्र इकाई द्वारा इस चुनाव में अपनी सक्रियता दिखाते हुए अपने-अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं।
छात्र प्रत्याशियों द्वारा सहपाठी छात्र मतदाताओं के बीच सघन प्रचार प्रसार कर अपनी-अपनी जीत के दावे किये जा रहें हैं। इसी बीच पटना विश्वविद्यालय के ही पूर्व छात्र नेता द्वारा हाइकोर्ट में एक याचिका दायर कर परीक्षा के दौरान चुनाव कराये जाने की बात कह विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णय को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया कि यह चुनाव लिगदोह कमिट की सिफारिशो का उल्लंघन है।