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पटना
अदालती आदेश का पालन नहीं करने के मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जमानत
By Deshwani | Publish Date: 8/2/2018 12:20:02 PM
अदालती आदेश का पालन नहीं करने  के मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जमानत

पटना, (हि.स.) | अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के माध्यमिक शिक्षा निदेशक को हिरासत में लेने का निर्देश दिया । अदालत ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा हाईकोर्ट के महानिबंधक के यहां बेल बांड भरने पर जमानत पर रिहा करने को कहा ।
न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने महेश्वर प्रसाद सिंह एवं अन्य द्वारा दायर अदालती आदेश की अवमानना के एक मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अदालती आदेश का पालन नहीं किया है। अदालत ने बिहार के माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजीव रंजन प्रसाद को हिरासत में लेने का निर्देश दिया। बाद में बेल बांड भरने पर छोड़ा गया ।

मामला अदालती आदेश के बाद भी शिक्षक के पद पर सेवा मान्यता नहीं देने से संबंधित था | अदालत को बताया गया कि अदालती आदेश के बावजूद भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने याचिकाकर्ता के पक्ष में दिए गए निर्देश को नहीं माना है तथा याचिकाकर्ता को परेशान किया जा रहा है । अदालत ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को 4 सप्ताह की मोहलत देते हुए यह निर्देश दिया था कि अगर अगली सुनवाई तक अदालती आदेश का पूर्ण रुप से पालन नहीं किया जाएगा तो उन्हें अब जेल भेजने से कोई भी नहीं बचा सकता है। अब इस मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।
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