पटना
वक्फ बोर्ड की संपत्ति की सी बी आई जांच का आदेश निरस्त
By Deshwani | Publish Date: 16/1/2018 5:01:41 PMपटना (हि. स.) - बिहारशरीफ स्थित सोगरा वक्फ बोर्ड की संपत्ति की सीबीआई जांच आदेश को पटना हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है ।
मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन तथा न्यायमूर्ति डा. अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने एक अपील पर सोमवार को सुनवाई के बाद यह आदेश दिया ।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पिछले वर्ष 11 अगस्त को सोगरा वक्फ की संपत्ति और इसके कार्यों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था जिसे न्यायालय में एक अपील दायर कर चुनौती दी गई थी ।