राष्ट्रीय
तीन तलाक पर विधेयक के मसौदे को मंत्रिमंडल की मंजूरी
By Deshwani | Publish Date: 15/12/2017 6:45:07 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को उनके शादीशुदा जीवन को सुरक्षा प्रदान करने का कदम उठाते हुए तीन तलाक विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में उस मसौदे को मंजूरी दी गई जिसमें एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को गैरकानूनी और अमान्य ठहराया जा सकेगा। मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान किए गए इस विधेयक के तहत पत्नी को तीन तलाक देने वाले पति को सजा का भी प्रावधान है। इस विधेयक को अब संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। समझा जा रहा कि यह विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तीन तलाक विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले अंतर-मंत्रालयी समूह ने विधेयक का मसौदा तैयार किया था। इस समूह में वित्त मंत्री अरूण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और कानून राज्यमंत्री पीपी चौधरी शामिल थे।
यह प्रस्तावित कानून सिर्फ एक बार में तीन तलाक के मामले में लागू होगा और इससे पीड़िता को उचित गुजारा भत्ते की मांग का अधिकार मिलेगा। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने भी बीते अगस्त माह में एक बार में तीन तलाक को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया था और केंद्र को छह माह में इसके लिए कानून बनाने का कहा था।