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पटना
मकान तोड़ने की काररवाई पर रोक
By Deshwani | Publish Date: 18/10/2017 4:30:44 PM
मकान तोड़ने की काररवाई पर रोक

पटना, (हि.सं.)। गया जिलान्तर्गत टेकारी के रेवई गांव में तथाकथित रूप से आहर को भरकर रह रहे लोगों के मकान को तोड़ने की काररवाई पर पटना हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है।

जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकलपीठ ने रामसुभाग सिंह एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर गुरूवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि वे सभी करीब 40-50 वर्षों से उक्त भूमि पर मकान बनाकर रह रहे हैं। वहीं अंचलाधिकारी द्वारा यह कहते हुए उनके मकानों को तोड़ने का आदेश दे दिया गया कि वह आहर की जमीन है जिसे भरकर मकान बना दिया गया है।
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