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बगैर लाइसेंस व खुले में मांस-मछली बिक्री पर नगर निगम से जवाब-तलब
By Deshwani | Publish Date: 18/10/2017 4:22:23 PM
बगैर लाइसेंस व खुले में मांस-मछली बिक्री पर नगर निगम से जवाब-तलब

पटना, (हि.सं.)। राजधानी पटना में बगैर लाइसेंस और खुले में मांस-मछली के बिक्री किये जाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए पटना नगर निगम को दो सप्ताह के भीतर स्थति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है।

चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन एवं जस्टिस डाॅ। अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने संतोष भारती की ओर से दायर लोकहित याचिका पर गुरूवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राजधानी पटना के विभिन्न चैक-चैराहों पर बगैर लाइसेंस के खुले में मांस-मछली की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। जिस कारण जहां एक ओर सरकारी राजस्व की हानि हो रही है वहीं दूसरी ओर उक्त मांस-मछली के प्रदूषित होने के कारण आमजनों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

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